शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) निःशुल्क प्रवेश सत्र 2025-26
RTE Free Admission Starting Session 2025-26 Eligibility ! Required Documents
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश हेत RTE के तहत आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। जिसमें, ग्राम वार्ड पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के प्राइवेट स्कूलों में, कमजोर वर्ग या गरीब बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जावेगा। वह उम्मीदवार जो, सभी पात्रता और मापदण्डो को पूरा करते है। वह उम्मीदवार नीचे दिए गए, विवरण से, शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम या प्रवेश हेतु पात्रता, मापदण्ड या अन्य विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते है।
प्रवेश के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु सीमा
नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत नि:शुल्क प्रवेश के लिए, बच्चे की न्यूनतम आयु सीमा और प्रवेश आवेदन की कक्षा का विवरण इस प्रकार है।
क्रमांक |
प्रवेश आवेदन की कक्षा |
न्यूनतम आयु |
1 | नर्सरी /के.जी- 1 /के.जी- 2 | न्यूनतम आयु 03 से 05 वर्ष |
2 | कक्षा- 1 में प्रवेश के लिए | न्यूनतम आयु 05 +से 07 वर्ष |
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निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)
नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु तथा कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों से सत्यापन, सत्यापन में पात्र पाए गए बच्चों में से, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन किया जाता है। प्रवेश के इच्छुक आवेदक अपने ग्राम वार्ड पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के प्राइवेट स्कूलों में कक्षा बार प्रदर्शित आरक्षित सीटों में नि:शुल्क प्रवेश हेतु आवेदन दर्ज करा सकते है। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेजों से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों से अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत रिक्त सीटों पर आवंटन आवेदक की पात्रता अनुसार एवं आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों के आधार ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
आरटीई (RTE) के तहत, प्रवेश के लिए पात्रता
नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत ऐसे बच्चे पात्र होंगे जिनके अभिभावक निम्न वर्ग से संबंधित हो।
- वंचित समूह
- अनुसूचित जाति
- अनुसूचित जनजाति
- वन भूमि के पट्टे धारी परिवार
- विमुक्त जाति
- नि:शक्त बच्चे (मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र अनुसार)
- एचआईवी (HIV) ग्रस्त बच्चे
- कमजोर वर्ग
- गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवार के बच्चे
अनाथ या बेसहारा बच्चे
- कोविड-19 से माता-पिता अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चे
आरटीई (RTE) के तहत, प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज
नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत नि:शुल्क प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार है।
- जाति-प्रमाण पत्र
- समग्र आईडी
- बीपीएल (BPL) कार्ड /अंत्योदय कार्ड
- जन्म- प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक) आवेदक सहित माता-पिता
- दिव्यंगता होने की स्तिथि में विकलांग प्रमाण पत्र
- बच्चे का नवीनतम फोटो
- सक्रीय मोबाइल नंबर
आवेदन एवं सत्यापन की समय सारणी
वह उम्मीदवार जो, नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत नि:शुल्क प्रवेश हेतु रूचि रखते है। उन अभर्थियों को, निम्नलिखित महत्वपूर्ण तिथियों पर ध्यान देना चाहिए। महत्वपूर्ण तिथियां परिवर्तन के अधीन हैं। वैकल्पिक या अतिरिक्त तिथियां हो सकती हैं।
आवेदन करने के लिए प्रारंभिक तारीख |
Available Soon |
आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए अंतिम तारीख |
Available Soon |
आवेदन करने के लिए अंतिम तारीख |
Available Soon |
निकटतम सत्यापन केंद्रों में,दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रारंभिक तारीख |
Available Soon |
निकटतम सत्यापन केंद्रों में,दस्तावेज सत्यापन के लिए अंतिम तारीख |
Available Soon |
रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कुल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना भेजने की तारीख |
Available Soon |
आवंटन पत्र डाउनलोड करने की प्रारंभिक तारीख |
Available Soon |
आवंटन पत्र डाउनलोड करने की अंतिम तारीख |
Available Soon |
- उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने से पहले पात्रता मानदंडों के विवरण के लिए पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ें।
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