महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम:
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Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act: |
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम भारत सरकार की एक रोजगार गारंटी योजना है इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के वयस्क सदस्यों को हर साल कम से कम 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है इस योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों के परिवारों की आजीविका सुरक्षा को मजबूत करना है।
1. इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों के व्यस्क सदस्यों को मांग करने पर रोजगार मिलती है।
2. रोजगार शारीरिक श्रम से जुड़ा होता है।
3. इस योजना के तहत जल संरक्षण, वृक्षारोपण ,भूमि विकास ,बागवानी ,ग्रामीण संपर्क मार्ग जैसे काम कराए जाते हैं।
4. मनरेगा के तहत मजदूरी की दर हर साल ग्रामीण विकास मंत्रालय तय करता है।
5. मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बनवाने के लिए आवेदक को अपना नाम, पिता या पति का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, ग्राम प्रधान या विकास खंड को देनी होती है।
6. मनरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को महेंद्रगढ़ और सिरसा जिले में हुई थी।
लाभार्थी
लाभार्थी
हितग्राही मूलक कार्यों के लिए पात्रता की शर्तें:-
1. अनुसूचित जाति
2. अनुसूचित जनजाति
3. बीपीएल परिवार
4. महिला मुखिया वाले परिवार
5. शारीरिक विकलांग मुखिया वाले परिवार
6. भूमि सुधार हितग्राही
7. वन अधिकार पटटेधारी
8. इंदिरा आवास हितग्राही
9. लघु सीमांत कृषक उक्त वर्ग के जॉब कार्ड धारी परिवार को लाभवनीत किया जाता है।
विशेष-
उक्त कपिलधारा कुप के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए हे कपिलधारा कुपके लिए श्रेणी में होने के साथ साथ कुछ शर्ते हैं की हितग्राही परिवार के पास न्यूनतम 1 एकड़ तथा अधिकतम ढाई एकड़ जमीन हो इसके अतिरिक्त उक्त मे में से अन्य हितग्राही कपिलधारा कुप के लिए पात्रनहीं होंगे।
लाभ-
1. हितग्राही मूलक कार्य
2. कपिलधारा कुप
3. खेत तालाब
4. नाडेय
5. नंदन फलोद्यान
6. पशु शेड़
7. मेडबंधान इत्यादि
आवेदन कैसे करें
आवेदन कैसे करें
1. ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरित जॉब कार्ड धारी परिवार ग्राम पंचायत को लिखित आवेदन देकर या मौखिक रूप से रोजगार की मांग कर सकता है।
2. हितग्राही मुलक कार्य का लाभ लेने हेतु ग्रामीण क्षेत्र निवासरित जॉब कार्ड धारी परिवार उपरोक्त पात्रता के आधार पर योजना अंतर्गत हितग्राही मूलक कार्यों का लाभ लेने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकता है।