Kanya Abhibhavak Pension Yojana Required Documents

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्यप्रदेश शासन

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भारत देश में, प्रचलित परम्परा के तहत कन्या के विवाह के उपरान्त कन्या को नई गृहस्थी बसाने पर, उसे अपने माता पिता का घर छोड़ना पड़ता है। और वह अपनी स्वयं की गृहस्थी स्थापित करती हैं। ऐसी स्थिति में, वह माता-पिता जिनकी केवल कन्या संतान ही है। ऐसे माता-पिता जिन्हे पुत्र नहीं है। जो केवल अपनी कन्या संतान के साथ ही जीवन जीते है। उन्हें उनकी कन्या के विवाह के उपरांत वृद्धावस्था में अकेला रहना पड़ता है। इस अवस्था में माता-पिता को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, विशेषकर उन माता-पिताओं को, जिनकी देखभाल के लिये उनका पुत्र नहीं है।

ऐसे दम्पत्ति जिन्होने अपनी युवावस्था में पुत्र संतान की चिन्ता किये बिना छोटा परिवार स्थापित करने की दृष्टि से उन्होंने परिवार नियोजन कार्यक्रम, अपना कर बढ़ती जनसंख्‍या की रोकथाम के लिये शासन द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रम में अपना सहयोग किया।

ऐसे दम्पत्ति को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य सरकार का होना चाहिये। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मध्यप्रदेश शासन ने ऐसे दम्पत्ति जिनकी केवल कन्यायें ही हैं। उन माता-पिता को 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने, पर संयुक्त रूप से (दम्पत्ति अर्थात पति एवं पत्नी) को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये मुखयमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का क्रियान्‍वयन किया गया।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का उद्देश्य

वह दाम्पत्य, माता-पिता जिनकों केवल कन्या संतान ही है। उनको कोई पुत्र नहीं है। ऐसे माता-पिता की कन्याओं के विवाह उपरांत, उन्हें आर्थिक रूप से मदद करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना प्रारम्भ की गई है।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का संक्षिप्त विवरण


मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन  योजना का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है।
योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
योजना लागूं की गई मध्यप्रदेश शासन
लाभार्थी जिनकों केवल कन्या संतान ही है। ऐसे माता-पिता
उद्देश्य ऐसे दाम्पत्य, माता-पिता जिनकों केवल कन्या संतान ही है। उनको कोई पुत्र नहीं है। ऐसे माता-पिता की कन्याओं के विवाह उपरांत, उन्हें आर्थिक रूप से मदद करना।
योजना का लाभ 600/- रुपये प्रतिमाह।
भुगतान प्रकार अधिकृत बैंक खाता
विभाग सामाजिक न्यायविभाग
योजना का प्रारंभ 01 अप्रैल 2013

योजना का विस्तार

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना का विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में है। मध्यप्रदेश का स्थाई मूल निवासी इस योजना का लाभ ले सकता है।

  •  कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत सहायता देयक राशि

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन  योजना के तहत, पात्र लाभार्थी को, मध्यप्रदेश सरकार द्वारा, 600/- रुपये प्रतिमाह दिए जावेंगे।

  •  कन्या अभिभावक पेंशन योजना  के लिए, पात्रता के  मापदण्ड
  1. आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  2. दम्पत्ति पति-पत्नी दोनों में से, किसी एक की न्यूनतम आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए।
  3. दम्पत्ति पति-पत्नी को संतान के रूप में, केवल पुत्री ही होना चाहिए।
  4. दम्पत्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए।

 

पात्रता की पुष्टि के लिए दस्तावेज जोकि आवेदनकर्ता के पास उपलब्ध होना जरुरी है।

 

  • जिन दम्पत्ति पति-पत्नी को केवल कन्या ही हुई है। और उनका कोई जीवित पुत्र नहीं है। इसकी पुष्टि करने के लिए एक आवेदनकर्ता के पास निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता का राशन कार्ड
  • आवेदनकर्ता का मतदाता परिचय पत्र या मतदाता निर्वाचक नामावली जिसमें दम्पत्ति का नाम एवं परिवार के सदस्यों का नाम शामिल हो।
  • आवेदनकर्ता के पास, ग्राम-पंचायत /वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र उपलब्ध होना चाहिए।
  • आवेदनकर्ता के पास, आंगनवाड़ी /आशा कार्यकर्त्ता की रिपोर्ट उपलब्ध होना चाहिए।

दम्पत्ति द्वारा, सलग्न शपथ पत्र, जोकि इस सन्दर्भ में, होना चाहिए की वह आवेदक, आयकरदाता तो नहीं है। और न ही उसका कोई जीवित पुत्र संतान है। इसका बात को स्पष्ट रूप से, आवेदनकर्ता को रु0 50/- के जुडिशियल स्टाम्प पर सत्यापित करवाना अतिआवश्यक है।

  • आयु एवं निवास के संबंध में आवश्यक दस्तावेज
  1. स्कूल का प्रमाण-पत्र या अंकसूची। 
  2. जन्म प्रमाण-पत्र।
  3. मतदाता परिचय पत्र।
  4. चिकत्सक प्रमाण पत्र।

आवेदनकर्ता को दिए गए, उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज विभागीय आधिकारिक के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

  • अन्य दस्तावेज जोकि इस प्रकार
  1. दम्पत्ति पति-पत्नी का संयुक्त फोटो।
  2. दम्पत्ति पति-पत्नी के अलग-अलग होने की स्तिथि में, एक फोटो।
  3. विधवा महिलाओं के लिए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया। पति की मृत्यु प्रमाण-पत्र।
  4. परित्यक्ता महिलाओं के लिए, माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया। आदेश की प्रमाणित प्रति सलग्न करना अनिवार्य है।

स्वीकृति की प्रक्रिया

पात्र लाभार्थी द्वारा, आवेदन करने के उपरांत, पदाभिहित अधिकारी, दी गई समय-सीमा में आवेदनकर्ता द्वारा दिए, गए आवेदन प्राप्त करेंगे। 
प्रकरण स्वीकृत करने के पूर्व, पदाभिहित अधिकारी दम्पत्ति हितग्राही के सभी दस्तावेजों की जाँच करेंगे।
पदाभिहित अधिकारी महोदय द्वारा, दम्पत्ति पति-पत्नी की जांच की जावेगी। और इस बात की पुष्टि की जावेगी की, दम्पत्ति पति-पत्नी का कोई जीवित पुत्र संतान है या नहीं।
आवेदनकर्ता आयकरदाता है या नहीं।
आवेदनकर्ता की कन्याओं का विवाह हो चूका है अथवा नहीं।

सीएससी के माध्यम से आवेदन करें

Apply Online

Departmental Official Website

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